राजस्थान नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011
राजस्थान नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011
राजस्थान सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने लिए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 बनाया जिसे 1 अप्रैल 2011 से लागू किया इनकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई
भाग 1
धारा 1.संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ
इस अधिनियम का नाम राजस्थान निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 है यह तुरंत प्रवृत्त होंगे इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य होगा
धारा 2. परिभाषाएं
इसमें परिभाषाएं दी गई हैं जैसे प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य कोई ऐसा विद्यालय है जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा देता है छात्र संचित अभिलेख से विस्तृत एवं सतत मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिप्रेत है
राज्य से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है
उच्च प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 1 से 8 तक प्रदान करने वाला कोई विद्यालय अभिप्रेत है
भाग-2 विद्यालय प्रबंध समिति
धारा 3 विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कार्य
गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा और इसका प्रत्येक 2 वर्ष में पुनर्गठन किया जाएगा यह समिति प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी आवश्यकताओं का पता लगाना योजना तैयार करना व धारा 4 के उपबंधो को कार्यान्वयन को मॉनिटर करना विद्यालय में दोपहर के भोजन को कार्यान्वयन को मॉनिटर करना विधालय में आय व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना कार्य है
धारा 4 विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति
विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यकारी समिति का गठन करेगी कार्यकारी समिति माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी विद्यालय का प्रधानाध्यापक कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा कार्यकारी समिति प्रत्येक मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी इसकी गणपूर्ति उनके कुल सदस्यों का 1/3 होगी
धारा 5- विद्यालय विकास योजना तैयार करना
विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के अधिनियम के तहत पहली बार गठन किया गया है कम से कम 3 माह पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार की जाएगी विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव के हस्ताक्षर होंगे जिसे पुर्व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा
भाग 3
धारा छह -विशेष प्रशिक्षण
राज्य सरकार किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों पर लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा उक्त प्रशिक्षण की कालावधि 3 माह की न्यूनतम अवधि के लिए होगी जिसे विद्या की प्रगति के आर्थिक निर्धारण के आधार पर 2 वर्ष से अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर बालक विशेष प्रशिक्षण के पश्चात अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा
भाग 4
राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व
धारा 7 आसपास का क्षेत्र या सीमाएं
कक्षा 1से5 के बालकों के लिए विद्यालय 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा
कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा
धारा 8 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व
विद्यालय में उपस्थित होने वाला बालक निशुल्क पाठ्य पुस्तकों सहायक सामग्रियों का हकदार होगा परंतु निशक्तजन से ग्रस्त कोई बालक निशुल्क विशेष विद्या व सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा
राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति वर्ग धर्म लिंग संबंधित दुर्व्यवहार या मानसिक उत्पीड़न तो नहीं हो रहा
धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना
स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनके जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित किए जा सकते हैं
नाम लिंग जन्म प्रमाण पत्र की संख्या के साथ जन्म की तारीख व जन्म का स्थान
माता-पिता या संरक्षक का नाम पता व्यवसाय
प्राथमिक विद्यालय जिसमें बालक को प्रवेश दिया जाता है
बालक का वर्तमान पता
कक्षा जिसमें बालक पढ़ रहा है
भाग-5विद्यालयों व अध्यापकों के उत्तरदायित्व
धारा 10 कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश
निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 की उप धारा1 के अनुसार आसपास के क्षेत्र या सीमाओं से संबंधित ग्राम पंचायत नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम जिसके भीतर हुआ है विद्यालय है वहां पर कमजोर वर्ग व अलाभप्रद समूह के बालकों को कक्षा प्रथम में 25 % प्रवेश दिया जाएगा इसका चयन लाटरी के माध्यम से होगा या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा
धारा 11 राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति
राज्य सरकार द्वारा सभी विधालय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा पर अपनी सभी की नीति और केंद्रीय सरकार और किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या में विभाजित करने पर राज्य सरकार द्वारा उप गत प्रति बालक व्यय होगा
राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को दी जाएगी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा
धारा 12-आयु के सबूत के लिए दस्तावेज
जहां कहीं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है वहां अस्पताल का अभिलेख, आंगनवाड़ी अभिलेख माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है
धारा 13 प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि
प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से 6 मास की होगी
जहां इस अवधि के पश्चात किसी बालक को विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है वहां वह विद्यालय का प्रधानाध्यापक द्वारा विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने का पात्र होगा
धारा 14 विद्यालयों को मान्यता
केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय राजस्थान के गैरसरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 के अधीन मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा
धारा 15 विद्यालय की मान्यता वापस लेना
राजस्थान के गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 के अधीन मान्यता मंजूरी उक्त अधिनियम के उपबंधो के अनुसार किसी भी समय वापस ली जा सकती है
भाग 6 अध्यापक
धारा 16 न्यूनतम योग्यता
केंद्र सरकार द्वारा धारा 23 की उप धारा1 के अनुसार शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की हैं जो सभी विद्यालयों पर लागू होंगी न्यूनतम योग्यता नहीं रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती
धारा 17 न्यूनतम योग्यता का शिथिलीकरण
राज्य सरकार धारा 2 के मैं निर्दिष्ट समस्त विद्यालयों के लिए अनुसूची में मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता का प्राक्कलन करेगी और अगर राज्य सरकार यह समझती है कि उपयुक्त योग्यता के अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो वहां राज्य सरकार केंद्र सरकार से न्यूनतम योग्यताओं को शिथिल करने का अनुरोध करेगी
धारा 18-न्यूनतम योग्यताओं को अर्जित किया जाना
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 ने केंद्र सरकार ने यह उल्लेखित किया है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के 5 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता अर्जित कर लें यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन 2017 के अंतर्गत यह अवधि 4 वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दी गई थी
धारा 19 अध्यापकों के वेतन सेवा और शर्तें
अध्यापकों को देय वेतन भत्ते और सेवा शर्तें राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अनुसार होंगे
धारा 20 अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य
इसमें अध्यापकों से अपेक्षा की गई है कि वह एक ही फाइल रहेगा जिसमें वह प्रत्येक बालक का संचयी अभिलेख रखेगा
प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेगा और पाठ्यचर्या निर्माण व पाठ्यक्रम विकास प्रशिक्षण मॉडल और पाठ्यपुस्तक विकास में भाग लेना अध्यापक के कर्तव्य हैं
धारा 21-प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक अध्यापक अनुपात बनाए रखना
किसी विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृत संख्या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी विद्यालय स्तर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंध समिति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए प्रोफॉर्मा में एक रिपोर्ट तैयार करेगा यह रिपोर्ट शिष्य अध्यापक अनुपात के अनुरूप तैयार की जाएगी और संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष 10 अप्रैल तक भेजी जाएगी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रतिवर्ष 10 मई तक जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को भेजेगा जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके प्रतिवर्ष 20 मई तक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को रिपोर्ट भेजेगा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर समुचित कार्रवाई करेगा और प्रतिवर्ष 15 जून तक राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा
भाग 7 पाठय चर्चा और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना
धारा 22- शैक्षणिक प्राधिकारी
पाठय चर्चा में मूल्यांकन प्रक्रिया करते समय शैक्षणिक अधिकारी सुसंगत आयु समुचित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें व अन्य शैक्षणिक सामग्री तैयार करेगा
सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन प्रस्तुत करेगा
निरंतर व व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा
धारा 23 प्रमाण पत्र प्रदान करना
प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के 1 माह के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा
भाग 8 शिकायत निवारण
धारा 24 अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र
एक ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी जिसमें ब्लॉक विकास अधिकारी अध्यक्ष ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे
कोई भी अध्यापक समिति के सदस्य सचिव को लिखित में अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकेगा
अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक जिला स्तरीय शिकायत समिति होगी
ब्लाक व जिला स्तरीय समिति आवश्यकतानुसार किंतु प्रत्येक 3 मास में कम से कम एक बैठक करेंगी
धारा 25 बालकों माता-पिता की शिकायतों का निवारण
बालकों और माता-पिता द्वारा शिकायत विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को की जाएगी अध्यक्ष रजिस्टर करने की व्यवस्था करेगा विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित बैठकों में उस पर विचार किया जाएगा और समुचित कार्रवाई की जाएगी इस बैठक में आवेदक को भी बुलाया जाएगा और उसकी व्यक्तिगत सुनवाई की जाएगी अगर आवेदक उससे संतुष्ट नहीं होता तो वह राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जा सकता है
भाग 9- बाल अधिकारों का संरक्षण
धारा 26राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा के कार्य राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहायता करने के लिए प्रकोष्ठ गठित कर सकेगी
धारा 27 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादो को प्रस्तुत करने की रीति
राजस्थान राज्य अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन परिवादो के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा जो उनके द्वारा ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मॉनिटर की जाएगी
धारा 28 राज्य सलाहकार परिषद का गठन व उनके कार्य
राज्य सरकार को राय देने के लिए राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी जो एक अध्यक्ष व 14 सदस्यों से मिलकर बनेगी परिषद में सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी
भाग 10 प्रकीर्ण
धारा 29 शंकाओ का निराकरण
जहां इन नियमों के किन्ही उपबंध हो या उनके लागू होने के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो वहां मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम व बाध्यकारी होगा
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