NCTE ने तय की शिक्षकों की योग्यता भर्ती Promotion (पदोन्नति) के लिए भी TET अनिवार्य
NCTE ने तय की शिक्षकों की योग्यता भर्ती Promotion (पदोन्नति) के लिए भी TET अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट में NCTE का हलफ़नामा –
कानून और नियम
• NCTE Act, 1993 – NCTE को शिक्षकों की योग्यता
तय करने का अधिकार दिया।
• 2001 Regulations – न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई।
• RTE Act, 2009 – धारा 23 के तहत NCTE को “Academic Authority” घोषित किया गया।
• 2010 Notification (23.08.2010) – कक्षा I से VIII तक शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य किया गया।
• 2014 Regulations – भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए TET को अनिवार्य बना दिया।
• 2017 Amendment – सभी अपात्र (untrained) शिक्षकों को 31.03.2019 तक प्रशिक्षण लेना आवश्यक किया।
अलग-अलग समयावधि में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति
• 03.09.2001 से पहले नियुक्त शिक्षक न्यूनतम योग्यता से मुक्त (Exempted)।
• 03.09.2001 से 23.08.2010 तक नियुक्त शिक्षक 2001 Regulations के अनुसार योग्य माने जाएंगे, TET की आवश्यकता नहीं।
• 23.08.2010 से 29.07.2011 तक नियुक्त शिक्षक इनको TET पास करना अनिवार्य है (RTE Act लागू होने के बाद से)।
• 29.07.2011 के बाद नियुक्त शिक्षक संशोधित नियमों के तहत TET अनिवार्य है।
NCTE का वर्तमान स्टैंड
• पुराने शिक्षक (2001 से पहले वाले) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
• 2001–2010 के बीच नियुक्त शिक्षक 2001 नियमों के हिसाब से मान्य रहेंगे।
• 2010 के बाद से नियुक्त शिक्षक बिना TET के न तो भर्ती हो सकते हैं और न पदोन्नति पा सकते हैं।
• In-service untrained teachers को 31.03.2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करनी थी, अन्यथा सेवा में नहीं रह सकते।
सबसे महत्वपूर्ण
• TET = 23 अगस्त 2010 के बाद से अनिवार्य
• Promotion (पदोन्नति) के लिए भी TET अनिवार्य (2014 से लागू)।
• Relaxation (छूट) अब किसी को नहीं मिलेगी (खासकर कक्षा I–VIII के शिक्षकों को)
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